बिहार में RTE के तहत निजी स्कूलों में नामांकन की तिथि 20 मार्च तक बढ़ी, लापरवाही पर होगी कार्रवाई शिक्षा विभाग ने बिहार के निजी स्कूलों में आरटीई के तहत नामांकन की अंतिम तिथि 20 मार्च तक बढ़ा दी है। पहले यह तिथि 10 मार्च थी। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत प्रस्वीकृत निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत अलाभकारी और कमजोर वर्ग के बच्चों के ऑनलाइन नामांकन के लिए चयनित छात्रों की संख्या 69,193 थी। इनमें से केवल 40,626 छात्रों का नामांकन हुआ है। इस कमी के कारण नामांकन की तिथि को बढ़ा दिया गया है। शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देश दिया है कि चयनित बच्चों का नामांकन विस्तारित तिथि तक कराया जाए। नामांकन में उदासीनता बरतने वाले विद्यालयों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। प्राथमिक शिक्षा के निदेशक विक्रम विरकर ने आदेश में कहा है कि निजी विद्यालयों में नामांकन के लिए तिथि निर्धारित करने के बाद अब तक केवल 40,626 छात्रों का नामांकन हुआ है। इसके अलावा, विद्यालयों द्वारा नामांकन करने में शिथिलता बरते जाने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए प्रस्ताव उपलब्ध कराए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने यह निर्देश दिया है कि सभी चयनित बच्चों का नामांकन विस्तारित तिथि तक कराया जाए ताकि बच्चों के अधिकार की गारंटी दी जा सके। इस निर्देश के तहत विद्यालयों को नामांकन के लिए जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। नामांकन के लिए बढ़ाई गई तिथि के बाद भी अगर नामांकन की दर में वृद्धि नहीं होती है, तो विद्यालयों पर नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस निर्देश के तहत बच्चों के अधिकार की रक्षा के लिए निजी विद्यालयों को जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस तरह बच्चों के शिक्षा के अधिकार की गारंटी दी जा सकती है।#bihar #private_schools #education_department #vikram_virkar #rte_act
